Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़High Court slams Police Sub Inspector for sending Facebook request to woman complainant

शिकायत कराने गई महिला, दरोगा ने आधी रात को भेज दी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट; HC ने लगाई लताड़

  • याचिकाकर्ता के वकील विजय कंथारिया और शुभदा साल्वी ने कोर्ट को बताया कि PSI शिकायतकर्ता को बयान दर्ज करने के बहाने देर रात कॉल भी करते थे।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईTue, 7 Jan 2025 04:26 PM
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बॉम्बे हाईकोर्ट (HC) ने सोमवार को एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) द्वारा महिला शिकायतकर्ता को आधी रात में फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के मामले में गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) को इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोकले की खंडपीठ ने PSI के इस कृत्य पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा, "आप जिस मामले की जांच कर रहे हैं, उसकी शिकायतकर्ता को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं?"

PSI ने इसे "गलती से भेजी गई रिक्वेस्ट" बताया, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि ऐसा आचरण किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, "पुलिस अधिकारी का यह कृत्य अस्वीकार्य है। शिकायतकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

नए अधिकारी होने का दावा

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि PSI एक नए अधिकारी हैं और यह उनकी पहली पोस्टिंग है। इस पर कोर्ट ने उनके भविष्य के आचरण को लेकर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति है। सरकारी वकील ने इसका खंडन करते हुए कहा कि ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

शिकायतकर्ता के आरोप

मामला एक महिला द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिन्होंने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता घाटकोपर में रहती हैं। वह अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ पति का इकलौता सहारा है। उसने आरोप लगाया कि अगस्त 2024 में उनकी बेटी का सामान जबरन उसके अलग रह रहे पति के इशारे पर उसके कांदिवली स्थित किराए के घर से हटा दिया गया। सामान में लगभग 15 लाख रुपये के गहने और कैश शामिल थे। महिला ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही बयान लिए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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देर रात कॉल करने के भी आरोप

याचिकाकर्ता के वकील विजय कंथारिया और शुभदा साल्वी ने कोर्ट को बताया कि PSI शिकायतकर्ता को बयान दर्ज करने के बहाने देर रात कॉल भी करते थे। कोर्ट ने PSI के व्यवहार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, "उनमें पछतावा बिल्कुल नहीं है।" कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से उपस्थित हों और PSI के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दें। मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।

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