इंदौर:चाइनीज मांझे से छात्र की मौत,परिजनों को भटकाने व वीडियो डिलीट कराने वाले पुलिसकर्मियों पर ऐक्शन
- अधिकारी ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पतंग के धागे से 20 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में एक सहायक पुलिस आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में मकर संक्रांति पर पतंग के मांझे से गला कटने के कारण 20 साल के छात्र की जान चली गई थी, अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अपने तीन कर्मचारियों के खिलाफ जुर्माना ठोंक दिया है। पुलिस ने बताया कि इस कथित कार्रवाई के दौरान एक टीआई को 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित करने की सिफारिश की गई। जबकि दो अन्य पुलिसकर्मियों पर 1,000-1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार हिमांशु सोलंकी (20) का गला 14 जनवरी (मंगलवार) की शाम पतंग के मांझे से कट गया था और ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। मृतक एक स्थानीय महाविद्यालय में बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा था।
वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रतिबंधित ‘चीनी मांझे’ (नायलॉन का मांझा) के कारण उनके बेटे की जान गई। परिजनों ने ये आरोप भी लगाए कि पुलिस को इस मामले की सूचना देने के लिए उन्हें तीन थानों के चक्कर काटने पड़े और पुलिस ने उनके मोबाइल फोन से इस मांझे के वीडियो भी डिलीट करा दिए।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार्यस्थल पर कथित लापरवाही बरते जाने के कारण द्वारकापुरी थाना प्रभारी आशीष सप्रे पर 5,000 रुपए के जुर्माने की अनुशंसा की गई है। साथ ही इस थाने के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) कमलेश डाबर और प्रधान आरक्षक प्रताप पटेल पर भी 1,000-1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मियों पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई पतंग के धागे से 20 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में एक सहायक पुलिस आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
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