Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand high court disposed of govt appeal petition ordered counselling of those para teachers who applied in non-para techers category

शिक्षक भर्ती में हो गई थी चूक, पारा टीचर्स को फिर मिलेगा मौका; हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया।

Abhishek Mishra हिन्दुस्तान, रांचीWed, 11 Oct 2023 07:56 AM
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झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वैसे पारा शिक्षकों की काउंसिलिंग का निर्देश दिया है, जिन्होंने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किया था। ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसिलिंग की प्रक्रिया चार माह में पूरी करने का निर्देश अदालत ने दिया है।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकलपीठ के आदेश को सही बताया और सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट के एकलपीठ में याचिका दायर की थी

सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि वर्ष 2015 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा श्रेणी में आवेदन देने वाले पारा शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं की जाएगी और न ही उनके मामलों पर विचार किया जाएगा। इसपर पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट के एकलपीठ में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक हासिल किया है, उनकी काउंसिलिंग का निर्देश दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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