अपराधी गेंदा सिंह के शूटर हत्याकांड में संजय समेत 11 साक्ष्य के अभाव में बरी
रांची में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गेंदा सिंह के शूटर बउआ साहू की हत्या के मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। घटना 13 जून 2020 को हुई थी, जब बउआ साहू को मोटरसाइकिल सवार अपराधियों...

रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने शनिवार को कुख्यात अपराधी गेंदा सिंह के शूटर बउआ साहू को गोली मारकर हत्या करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा 11 आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने आरोपी संजय कुमार साहू, शिव नायक, शंकर साहू, दीपक कुमार ठाकुर, चंदन कुमार यादव, कृष्णा नायक, जितेंद्र नायक, मोनू टाइगर, जैकी नायक, बबलू नायक और संजय नायक को बरी किया। ओबरिया रोड स्थित 3 एकड़ जमीन विवाद को लेकर घटना का अंजाम 13 जून 2020 को दिया गया था। बउआ साहू बुलेट से कही जा रहे थे तभी मोटरसाइकिल में सवार तीन अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था।
घटना को लेकर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने 10 दिन के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा किया था। घटना में उपयोग किए गए 2 देसी पिस्तौल,1 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया था। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया था कि बउआ साहू की हत्या की साजिश संजय साहू ने रचा था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन घटना को साबित नहीं किया जा सका।
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