रेलवे यूनियन की मान्यता पांच साल रहेगी
धनबाद में चार, पांच और छह दिसंबर को रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव होंगे। रेलवे बोर्ड ने नए नियमों को अंतिम रूप दिया है, जिसमें मान्यता की अवधि पांच साल और चुनाव के लिए सुरक्षा राशि 50 हजार रुपए रखी गई...
धनबाद चार, पांच और छह दिसंबर को होने वाले रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। विभिन ट्रेड यूनियनों के नियम और उप नियम के आधार पर मोडलिटी जारी की गई है। मोडलिटी के अनुसार अब रेल यूनियन की मान्यता छह साल की जगह पांच साल ही रहेगी। हालांकि इस बार चुनाव 11 साल बाद हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2013 में मान्यता का चुनाव हुआ था।
मोडलिटी में मान्यता के लिए वोटों की पात्रता को पूर्ववत रखा गया है। किसी भी जोन के कुल मत का 30 प्रतिशत वोट लाने वाली यूनियन को मान्यता मिल जाएगी। इसके अलावा डाले गए वोट का 35 प्रतिशत लाने पर भी मान्यता दी जाएगी। यदि किसी भी यूनियन को कुल मत का 30 प्रतिशत या डाले गए वोट का 35 प्रतिशत मत नहीं आता है तो 20 प्रतिशत से अधिक और सबसे अधिक मत लाने वाली एक यूनियन को मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। यदि 20 प्रतिशत से अधिक मत लाने वाली दो यूनियनों के मत बराबर रहे तो टॉस से एक यूनियन को मान्यता के लिए चुनाव जाएगा। चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाली यूनियन को पिछले साल की तुलना में 20 हजार रुपए के मुकाबले 50 हजार रुपए सिक्यूरिटी राशि जमा करनी होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।