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झारखंड में फिर दरिंदगी, मुहल्ले के 6 लड़कों ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार; हुई गर्भवती

  • रांची के जेल रोड स्थित एक कॉलोनी में शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है। इस इलाके की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया गया। नाबालिग लड़की गर्भवती भी हो गई।

Devesh Mishra हिन्दुस्तान, रांचीTue, 24 Sep 2024 06:41 AM
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रांची के जेल रोड स्थित एक कॉलोनी में शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है। इस इलाके की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया गया। नाबालिग लड़की गर्भवती भी हो गई। आरोप उसी इलाके के आधा दर्जन नाबालिगों पर लगा है। मामले में लोअर बाजार थाने की पुलिस ने चार नाबालिगों को पकड़कर सोमवार को रिमांड होम भेज दिया है।

6 लड़कों ने बनाया हवस का शिकार

बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की उसी इलाके में खेलकूद करती थी। सभी आरोपी उसी के साथ खेलते थे। इसी दौरान आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ पहले छेड़खानी की। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर नाबालिग लड़की को आरोपी डरा-धमका कर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे।

पुलिस ने 4 को पकड़ा

दो दिन पहले नाबालिग लड़की ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन अपनी पुत्री को लेकर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोअर बाजार थाने की पुलिस रविवार की रात चारों नाबालिगों को उसके घर से पकड़ी और सोमवार को जेल भेज दी।

यह भी पढ़िए: दहेज हत्या मामले में पति सास और ननद दोषी करार

दहेज हत्या से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने सोमवार को ट्रायल फेस कर रहे मृतक के पति दिलीप कुमार, सास लालो देवी उर्फ ललिता देवी एवं ननद अनीता कुमारी को दोषी करार दिया है। तीनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। युवती की शादी साल 2019 में दिलीप कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से दहेज के लिए ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। साल 2022 में महिला उत्पीड़न से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। न्यायिक दंडाधिकारी कुमार सौरभ त्रिपाठी की अदालत ने मारपीट मामले के आरोपी प्रेम प्रकाश राय एवं उसके दोनों बेटे संदीप कुमार एवं मंदीप कुमार उर्फ अभिषेक उर्फ मंजीत कुमार को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। आरोपी सुखदेवनगर क्षेत्र के भाष्कर कॉलोनी निवासी है। तीनों पर पड़ोसी दिलीप के साथ किसी विवाद को लेकर मारपीट करने का आरोप था।'

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