बड़ी राहत: झारखंड में बिजली दरों में इस बार नहीं होगी बढ़ोतरी, कई तरह की छूट भी मिलेगी
- झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थाओं को वही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा जो वे अभी दे रहे हैं।
झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में फिलहाल बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थाओं को वही बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा जो वे अभी दे रहे हैं। यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया है। इसकी जानकारी आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दी।
इससे पहले आयोग की बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के प्रस्ताव पर सुनवाई हुई। वितरण निगम ने 30.89 टैरिफ हाइक (दरों में वृद्धि) का प्रस्ताव दिया था। अतुल कुमार ने बताया कि एक अप्रैल को बिजली दरों में बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में अभी दर बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया। जेबीवीएनएल ने पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के सोलर ऑवर (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के लिए 7.31 प्रति यूनिट और 8.77 प्रति यूनिट की मंजूरी दी है। इसी तरह ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए जेबीवीएनएल ने 8.59 प्रति यूनिट का प्रस्ताव दिया था। आयोग ने जांच के बाद इसके अप्रूव टैरिफ प्लस में 0.21 प्रति यूनिट की मंजूरी दी है।
क्या है बिजली की दर
श्रेणी प्रति यूनिट(रुपए) फिक्स चार्ज(रुपए)
घरेलू ग्रामीण 6.30 75
घरेलू - शहरी 6.65 100
घरेलू एचटी 6.25 150
कामर्शियल ग्रामीण 6.10 120
कामर्शियल शहरी 6.65 200
सिंचाई 5.30 50
इंडस्ट्रियल एलटी 6.05 150
इंडस्ट्रीयल एचटी 5.85 400
स्ट्रीट लाइट 7.00 250
रेलवे 5.60 400
एमइएस 5.60 400
जानिए, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य...
- जेबीवीएनएल द्वारा प्रोपोसड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस (वित्तीय वर्ष 2024-25 में) 19.08 प्रतिशत के मुकाबले 13 प्रतिशत की मंजूरी दी।
- जेबीवीएनएल पिछले वित्तीय वर्ष के तहत 400 करोड़ रुपए सरप्लस की स्थिति में है।
- 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना के लिए वर्तमान विद्युत दर के आधार पर प्रतिमाह औसतन 21.71 करोड़ (करीब 260 करोड़ वार्षिक) का सब्सिडी मद में अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया है।
कई तरह की छूट भी मिलेगी
अतुल कुमार ने बताया कि आयोग ने उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत कोई भी उपभोक्ता पांच दिनों के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उसे दो फीसदी की छूट दी जाएगी। ऑनलाइन या डिजिटल मोड से नियत तिथि के भीतर पूरी राशि देने पर एक प्रतिशत की छूट मिलेगी।