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भारतीय बिजनेसमैन समेत 21 को जेल, कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की हुई थी मौत

उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत में उत्पादित जहरीले कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई। कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत हो गई थी।

Gaurav Kala एएफपी, ताशकंदMon, 26 Feb 2024 04:27 PM
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उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत में उत्पादित जहरीले कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई, इसमें भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप भी शामिल हैं। मध्य एशियाई देश में 2022 और 2023 के बीच कम से कम 86 बच्चों को जहरीला कफ सिरप पिलाया गया था, जिनमें से 68 की मौत हो गई।

उज्बेकिस्तान में डॉक-1 मैक्स सिरप का आयात करने वाली कंपनी के निदेशक राघवेंद्र प्रताप को 20 साल की सबसे कठोर सजा सुनाई है। उज़्बेकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उन्हें भ्रष्टाचार, कर धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया गया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2023 में कहा था कि सिरप के नमूनों से पता चला है कि यह या तो डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित था, जो औद्योगिक सॉल्वैंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले जहरीले पदार्थ हैं जो कम मात्रा में भी लेने पर जानलेवा हो सकते हैं। इसके बाद भारत ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक का उत्पादन लाइसेंस रद्द कर दिया था।

इसी अवधि के दौरान, भारत से आयातित एक अन्य सिरप का सेवन करने के बाद गाम्बिया में कम से कम 70 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इंडोनेशिया में, ऐसे ही कंटेनरों में एक और सिरप 2022 और 2023 के बीच 200 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बना था।

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