साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने वाले राष्ट्रपति यून को मिलेगी सजा; देश में कैद करने की तैयारी
- बीते सप्ताह साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने देश में अचानक मार्शल लॉ लगाकर हलचल मचा दी थी। अब दक्षिण कोरियाई पुलिस राष्ट्रपति यून के देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है।
साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने बीते सप्ताह विदेशी ताकतों से खतरों का हवाला देते हुए देश में मार्शल लॉ इमरजेंसी लगा दी थी। अब उनके अपने देश में उन्हें सजा देने की बात चल रही है। साउथ कोरिया की पुलिस राष्ट्रपति यून सुक येओल पर विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। पिछले मंगलवार को यून ने मार्शल लॉ लगाने का आदेश जारी किया था जिसके बाद सेना राजधानी सियोल की सड़कों पर उतर गई थी। हालांकि विवाद खड़ा होने पर ऐलान के 6 घंटे बाद ही इसे वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इससे दक्षिण कोरिया में उथल-पुथल मच गई थी।
सोमवार को योनहाप समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि वे विद्रोह के आरोपों की जांच करते समय यून पर देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। पुलिस एजेंसी ने फिलहाल इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले रविवार को विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने को कोशिश कर रही थी लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकांश सांसदों ने फ्लोर टेस्ट का बहिष्कार किया। हालांकि विपक्षी दलों ने इस सप्ताह उनके खिलाफ एक नया महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की बात कही है। शनिवार को यून ने मार्शल लॉ के आदेश पर माफी जारी करते हुए कहा कि वह घोषणा के लिए कानूनी या राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे।
इस बीच रविवार को पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कथित तौर पर यून को मार्शल लॉ घोषित करने की सिफारिश की थी। वह मार्शल लॉ मामले में हिरासत में लिए गए पहले व्यक्ति बन गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मार्शल लॉ लागू करने में कथित संलिप्तता के लिए तीन शीर्ष सैन्य कमांडरों को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने यून के मार्शल लॉ लागू करने को असंवैधानिक, अवैध विद्रोह और तख्तापलट की कोशिश कहा था। देश में लेकर यून और पूर्व रक्षा मंत्री सहित कम से कम नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साउथ कोरिया के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति पर पद पर रहते हुए केस नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि देशद्रोह के आरोपों में ऐसी छूट नहीं दी गई है।
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