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सरकारी नौकरी के लिए आधार नंबर जरूरी, इस राज्य में लागू हुआ नया नियम; जानें क्या मकसद

  • उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। जन्मतिथि और पते जैसे विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मोनी देवीTue, 31 Dec 2024 08:08 PM
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हरियाणा में अब प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। सरकार ने यह कदम नौकरियों में धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। आधार प्रमाणीकरण उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी वाले आवेदन की संभावना कम हो जाती है। यह आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है, सटीक और प्रमाणित डेटा सुनिश्चित करता है।

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उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना होगा। जन्मतिथि और पते जैसे विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, धोखाधड़ी करने वाले उम्मीदवारों पर अंकुश लगाना और उम्मीदवारों के डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना है। यह कदम भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में जनता का विश्वास और बढ़ेगा। यह निर्णय सुशासन नियम, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 8 मार्च, 2024 के निर्देश के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की भर्तियां, बाकी पर रोक

वहीं, हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत चल रही भर्तियों पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। केवल चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की भर्तियां जारी रहेंगी। वित्त विभाग ने चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के अलावा अन्य नियुक्तियों को स्वीकृति नहीं दी है। आदेश के अनुसार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 सहित पिछले वर्षों में अनुमोदित सभी रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। एनएचएम के मिशन निदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह रोक वित्त विभाग की मंजूरी मिलने तक जारी रहेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिकता केवल अत्यावश्यक भर्तियों को दी जाए, वित्त विभाग से मंजूरी मिलने तक अन्य भर्तियां स्थगित रहेंगी।

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