Hindi Newsगुजरात न्यूज़Asaram was convicted of rape sodomy molestation illegal detention with surat girl

छोटी बहन को बेटे साईं ने बनाया शिकार, बड़ी से आसाराम करता था रेप; अननेचुरल सेक्स समेत क्या-क्या जुर्म हुआ साबित 

राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सूरत में एक शिष्या के साथ रेप, अननेचुरल सेक्स समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। आसाराम की पत्नी समेत छह सबूत के अभाव में बरी।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादTue, 31 Jan 2023 09:51 AM
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कभी करोड़ों अनुयायियों का गुरु रहा आसाराम एक और रेप केस में दोषी पाया गया है। ऐसे ही एक जुर्म में राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सूरत में एक शिष्या के साथ रेप, अननेचुरल सेक्स समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को उसके सजा का ऐलान होगा। सूरत में जिस लड़की के साथ रेप का दोषी आसाराम को पाया गया है, उसकी छोटी बहन को उसका बेटा नारायण साईं हवस का शिकार बनाता था। कोर्ट पहले ही साईं को उम्रकैद की सजा दे चुका है।    

एडिशनल सेशन जज डीके सोनी ने आसाराम को दुष्कर्म, गुदामैथुन, छेड़छाड़, अवैध कब्जा, नियंत्रण पाने के लिए बल के प्रयोग, आपराधिक धमकी जैसे जुर्म का दोषी पाया है। कोर्ट ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती, मोटेरा आश्रम में पदाधिकारी ध्रुवबेन बालानी, जसवंतीबेन चौधरी, निर्मला, और मीरा समेत छह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। आसाराम के वकील चंद्रशेखर गुप्ता ने कहा कि बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले।

81 वर्षीय आसाराम जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। राजस्थान स्थित आश्रम में आसाराम की हवस का शिकार बनी लड़की ने 2013 में रेप का केस दर्ज कराया था। आसाराम को वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेस किया गया। आसाराम को ट्रायल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश किया जाता रहा है। खराब सेहत और सूरत के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से आसाराम की पत्नी कोर्ट में मौजूद नहीं थीं। आसाराम की बेटी के समय पर नहीं पहुंचने की वजह से कोर्ट को फैसला सुनाने में इंतजार  करना पड़ा।

कोर्ट में वकीलों के अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई थी। आसाराम ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को साजिश करार दिया। जोधपुर में पॉक्सो ऐक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद सूरत की पीड़िता सामने आई और उसने 1997 से 2006 के बीच अहमदाबाद स्थित आश्रम में अपने साथ हुए जुल्म को उजागर करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता की छोटी बहन ने नारायण साईं पर यौन शोषण के आरोप लगाए। साईं को भी रेप का दोषी पाया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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