Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Watch out Having two PAN cards can cost you a big fine of 10000 rupees

दो PAN कार्ड रखने वाले हो जाएं सावधान, अब लगेगा 10 हजार रुपये का बड़ा जुर्माना

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं या फिर डुप्लिकेट पैन कार्ड हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको समय रहते एक्सट्रा पैन कार्ड्स सरेंडर करने होंगे।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Nov 2024 05:13 PM
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भारत सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की व्यवस्था को व्यापक रूप से लागू करने के लिए बीते दिनों नया PAN 2.0 कैंपेन लॉन्च किया है। इसके साथ ही सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि एक नागरिक के पास केवल एक पैन कार्ड हो। अगर आपके पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं या फिर डुप्लिकेट पैन कार्ड रखा है तो फौरन एक से ज्यादा कार्ड्स को सरेंडर करना होगा। ऐसा ना करने की स्थिति में आपपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 के मुताबिक किसी भी नागरिक को एक से ज्यादा PAN कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। PAN 2.0 के साथ सरकार एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डुप्लिकेट पैन कार्ड्स का पता लगा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर रही है। अगर आप भी जानबूझकर या अनजाने में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको बड़ा झटका लग सकता है और आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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एक्सट्रा पैन कार्ड्स सरेंडर करना जरूरी

सबसे पहले तय करें कि आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड तो नहीं हैं या फिर आपके लिए डुप्लिकेट पैन कार्ड तो नहीं जारी किया गया। आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने पैन कार्ड लिंक हैं। अगर आपको किसी डुप्लिकेट पैन कार्ड का पता चलता है तो अतिरिक्त कार्ड सरेंडर करना होगा। आप अपने क्षेत्र के संबंधित ऑफिस में एक्सट्रा पैन डिलीट या डिऐक्विट करने की ऐप्लिकेशन दे सकते हैं।

डुप्लिकेट पैन सरेंडर करने के लिए आपको PAN चेंज रिक्वेस्ट से जुड़ा ऐप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आपको तय करना होगा कि आप वही पैन कार्ड कैंसल करने का आवेदन दे रहे हैं, जो आपको इस्तेमाल नहीं करना। आपको एक्सट्रा पैन कार्ड की कॉपी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी इस फॉर्म के साथ अटैच करते हुए सबमिट करने होंगे।

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डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप खुद एक्सट्रा या डुप्लिकेट पैन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की ओर से नियम का उल्लंघन करने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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