CAA लागू: भारत की नागरिकता के लिए ऐसे करें अप्लाई, घर बैठे हो जाएगा काम
भारत सरकार की ओर से बीते दिनों नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (CAA) लागू कर दिया गया है। इस कानून के साथ जो एलिजिबल लोग भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें CAA के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (CAA) लागू करने के बाद बीते दिनों एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की गई है, जहां आसानी से नागरिकता के लिए अप्लाई करने का विकल्प दिया जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से लॉन्च की गई वेबसाइट पर जाकर एलिजिबल लोग CAA के तहत भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह काम घर बैठे आसानी से किया जा सकता है।
भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना बेहद आसान बनाया गया है और इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए कानून के तहत पड़ोसी देशों जैसे- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को देश की नागरिकता दी जाएगी। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई शामिल हैं।
यह है भारत की नागरिकता लेने का तरीका
नागरिक संशोधन कानून (CAA) में साफ किया गया है कि ऊपर बताए गए समुदायों से जिन भी लोगों ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में शरण ली थी और जो अपना देश छोड़ने के बाद भारत में बसाए गए थे, उन्हें इस नागरिकता का फायदा मिलेगा। CAA वेब पोर्टल के साथ ऐसे लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनना आसान हो गया है। उन्हें नीचे बताए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
इन आसान स्टेप्स में हो जाएगा आपका काम
- सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर ओपेन करके आधिकारिक इंडियन सिटिजनशिप ऑनलाइन पोर्टल https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर जाना होगा।
- अब आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा और ‘Click to Submit Application for Indian Citizenship Under CAA, 2019’ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद ईमेल ID या मोबाइल नंबर और कैप्चा की मदद से लॉगिन करते हुए फिर अपना नाम और कॉन्टैक्ट इम्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी।
- इसके बाद ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पर आने वाला वन टाइम पासवर्ड (OTP) एंटर करते हुए यह इन्फॉर्मेशन वेरिफाइ करनी होगी।
- स्क्रीन पर दिख रहा फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के फोटो अटैच करते हुए कुछ सवालों के जवाब देने होंगे।
- आखिर में 50 रुपये की ऑनलाइन ऐप्लिकेशन फीस का भुगतान करना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट लेने का विकल्प मिलेगा।
ऑनलाइन ऐप्लिकेशन के बाद जानकारी वेरिफाइ करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अप्लाई करने वाले लोगों को फॉर्म का प्रिंट आउट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने पेश करना पड़ सकता है। इसके अलावा देश से बाहर रह रहे लोग काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने अपने दस्तावेज पेश कर सकते हैं।
सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 60 दिनों के अंदर राज्य और केंद्र सरकार प्रक्रिया पूरी करेगी। इस संबंध में ऐप्लिकेशन से जुड़ी जानकारी ईमेल और फोन नंबर के जरिए मिलती रहेगी और नागरिकता मिलने की जानकारी भी वहीं दी जाएगी।
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