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Voter लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं डाल पाएंगे वोट, घर बैठे ऐसे जोड़ें अपना नाम

लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और इसकी शुरुआत अगले महीने होने जा रही है। हालांकि आप सिर्फ तभी मतदान कर सकेंगे, जब आपका नाम वोटर्स लिस्ट में हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान Thu, 21 March 2024 10:20 AM
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लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है और 7 चरणों में होने जा रहे चुनाव अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में मतदान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और लिस्ट में नाम शामिल करवाना है तो ऐसा घर बैठे आसानी से किया जा सकता है।

देश के नागरिक के तौर पर मतदाता सूची में नाम वोटर रजिस्ट्रेशन करने पर ही दर्ज किया जाता है। सबसे पहले ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो के अलावा कोई पहचान प्रमाण पत्र जैसे- आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर हाई-स्कूल मार्कशीट होना चाहिए।

साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली-पानी का बिल, बैंक अकाउंट पासबुक, राशन कार्ड और पासपोर्ट वगैरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं रजिस्टर

- सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदावा सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाना होगा। इसके अलावा आप Voter Helpline ऐप की मदद ली जा सकती है।

- अगर आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है तो आपको New resistration for general electors का विकल्प चुनना होगा।

- आपको मोबाइल नंबर और उसपर आने वाले वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) को एंटर करते हुए लॉगिन करना होगा।

- इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे निर्देशों का पालन करना होगा और Form 6 भरना होगा।

- वहीं, अगर आपने पहले रजिस्टर किया था और अब आपका एड्रेस बदलने की वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको Form 8 भरना होगा।

- जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और एक रिफरेंस नंबर मिल जाएगा।

- डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और आप मतदान कर पाएंगे।

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ध्यान रहे, आप एक वोटर के तौर पर तभी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है। इसके अलावा एक से ज्यादा बार वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता और एड्रेस में बदलाव होने की स्थिति में आप नया वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते।

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