कम से कम 45 दिनों तक खराब ना होने वाले फूड आइटम्स की करें डिलिवरी, FSSAI ने दिए निर्देश
FSSAI ने डिलिवरी ऐप्स को साफ निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे फूड आइटम्स की डिलिवरी ना करें, जो एक्सपायर होने वाले हैं। अब ऐप्स केवल वही खाने-पीने के आइटम भेज सकेंगे, जिन्हें एक्सपायर होने में 30 प्रतिशत समय या फिर कम से कम 45 दिनों का समय बाकी हो।
क्विक डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स भारत में तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं और इनके जरिए खाने-पीने का सामान भी आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है। हालांकि, उनकी क्वॉलिटी से जुड़ी शिकायतें आम हैं और अक्सर देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने इन डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे कम से कम 45 दिनों की शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स ही डिलीवर करें।
कई बार एक्सपायर्ड आइटम डिलीवर होने के मामले सामने आए, या फिर जो सामान मंगाया गया वह अगले कुछ दिनों में एक्सपायर हो रहा था। इस तरह की परिस्थिति में ग्राहकों को नुकसान झेलना पड़ रहा था और खासकर खाने-पीने के सामान को फटाफट इस्तेमाल करने मजबूरी बन रहा था। अब FSSAI ने निर्देश दिए हैं कि डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स उन्हीं आइटम्स की डिलिवरी करें, जिनकी शेल्फ लाइफ 30 प्रतिशत या फिर कम से कम 45 दिनों की हो।
ग्राहकों को मिलेगा बदलाव का फायदा
FSSAI का नया नियम तय करता है कि ग्राहकों को खाने का सुरक्षित और ताजा सामान डिलीवर किया जाए। इसके अलावा एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच चुके खाने के सामान को बेकार होने से बचाने की कोशिश भी इस बदलाव के साथ की जाएगी। FSSAI ने साफ किया है कि खाने-पीने की चीजों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि उनका संबंधी सीधे उपभोक्ताओं की सेहत से है। इसके अलावा अथॉरिटी ने ग्राहकों से अलर्ट रहने को भी कहा।
ग्राहकों के लिए ये हैं नए बदलाव के मायने
उदाहरण से समझें तो कम से कम 30 प्रतिशत या फिर 45 दिनों की शेल्फ-लाइफ का मतलब यह है कि अगर किसी ब्रेड के पैकेट को 10 दिनों के अंदर इस्तेमाल किया जाना है, तो ग्राहकों को डिलिवरी मिलने पर एक्सपायरी डेट से कम से कम तीन दिन (30 प्रतिशत) बाकी होने चाहिए। जबकि अभी कई बार केवल एक दिन बाकी रहने पर डिलिवरी मिलती है। इसी तरह छह महीने से एक साल तक इस्तेमाल किए जा सकने खाने के सामान की डिलिवरी का समय एक्सपायरी डेट से कम से कम 45 दिन पहले तक का रखा गया है।
इन प्लेटफॉर्म्स को करने होंने जरूरी बदलाव
FSSAI के CEO गंजी कमला वी राव ने ऑनलाइन डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स से अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा। नए निर्देश फटाफट ग्रोसरी व अन्य सामान ऑर्डर करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे, जिनकी लिस्ट में Blinkit, Swiggy, Instamart और Zepto वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स से उनके डिलिवरी पार्टनर्स की ट्रेनिंग करवाने और उन्हें नए प्रोटोकॉल का पालन करने का तरीका समझाने को भी कहा गया है।
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