पदोन्नति में आरक्षण मामले में राज्यवार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले में विस्तृत और राज्यवार सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति...
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को लागू करने के मुद्दे पर मंगलवार को कहा कि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले में विस्तृत और राज्यवार सुनवाई की जाएगी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई की खंडपीठ ने कम से कम 133 याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों को अपने मुद्दों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट दो हफ्तों में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने कहा कि वह देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर पांच अक्तूबर से अंतिम सुनवाई शुरू करेगी।
न्यायालय ने साफ कर दिया कि वह पिछले फैसले में पहले से तय किए गए मुद्दों पर फिर से विचार नहीं करेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।