Hindi Newsबिजनेस न्यूज़PAN Aadhaar linking deadline tomorrow 31 march if you dont linked then fine 1000 rupee - Business News India

अगर कल तक पैन-आधार को लिंक नहीं किया तो देना होगा 500 से 1,000 रुपये का जुर्माना, साथ में...

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 30 March 2022 01:22 PM
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PAN-Aadhaar linking deadline: पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। यानी कल तक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको तगड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हां..अगर आप किसी कारणवश 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar linking deadline) कराने में विफल रहते हैं और आप 1 अप्रैल 2022 के बाद लिंक कराते हैं तो उस स्थिति में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 

क्या है नियम?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 29 मार्च, 2022 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद तीन महीने के भीतर पैन-आधार को लिंक करने पर 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि यदि पैन-आधार 1 अप्रैल, 2022 और 30 जून, 2022 के बीच जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति को इसे जोड़ने के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर पैन-आधार को तीन महीने के बाद  लिंक किया जाता है, तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

पहले नहीं था कोई कानून
तय डेट (वर्तमान में 31 मार्च, 2022) तक पैन-आधार को लिंक नहीं करने पर जुर्माना लगाने का नियम वित्त अधिनियम 2021 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 234H को लगाने के लिए पेश किया गया था। तय तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। पहले, पैन आधार को तय तारीख तक लिंक नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने पर कोई कानून नहीं था। 

जुमार्ना तो लगेगा हीं साथ में ये दिक्कतें भी 
जुर्माना लगाने के अलावा, यदि तय तारीख तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो किसी व्यक्ति का पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा। एक बार जब पैन डिएक्टिवेट हो गया तो कोई व्यक्ति वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएगा, जहां भी पैन की डिटेल होगी। इनमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि में निवेश शामिल हैं। कई वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉकब्रोकर अपने ग्राहकों को ईमेल भेजकर पैन को आधार से जोड़ने की याद दिला रहे हैं।

कैसे करें पैन को आधार से लिंक
1- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं। 
2- आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें। 
3- अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें। 
4- इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा। 

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