जेपी इन्फ्राटेक पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई
उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक लि. को समापन प्रक्रिया के लिये नहीं भेजने की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा क्योंकि ऐसा करने से हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी। हालांकि इसकी...
उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक लि. को समापन प्रक्रिया के लिये नहीं भेजने की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा क्योंकि ऐसा करने से हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति हो जायेगी। हालांकि इसकी दिवालिया प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ अगस्त को जेपी इंफ्राटेक लि. के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया फिर से शुरू करने का आदेश दिया था और इस फर्म तथा इसकी मुख्य कंपनी और प्रवर्तकों के किसी भी नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायालय ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. के खिलाफ ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत कार्यवाही शुरू का बैंकों को निर्देश देने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी थी। न्यायालय ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नही है कि जयप्रकाश एसोसिएट्स और जेपी इंफ्राटेक के पास उन अधूरी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय क्षमता और संसाधनों की कमी है जिनमे 21,000 से अधिक मकान खरीदारों को उनके फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जा सका है।
इस मामले में एक नयी अर्जी मंगलवार को न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिये पेश हुयी। अधिवक्ता ऐश्वर्या सिन्हा के माध्यम से पेश इस आवेदन में कंपनी का स्वतंत्र तरीके से फारेन्सिक आडिट कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
के लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा पैसा जमा कराया जाता है।
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