Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Invest rs 12500 per month in PPF and get rs 41 lakh more in 15 years

PPF में डालें ₹12500 महीना और 15 साल में पाएं करीब 41 लाख रुपये

  • PPF Calculator: PPF अकाउंट केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और टैक्स-सेविंग टूल है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करते हैं तो आप निवेश अवधि के दौरान करीब 41 लाख रुपये का अच्छा फंड जमा कर सकते हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 31 Oct 2024 12:10 PM
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PPF Calculator: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट और टैक्स-सेविंग टूल है। यह छोटी बचत योजना (Small Savings Scheme) आकर्षक लॉन्ग टर्म रिटर्न देती है। अभी पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता है। पीपीएफ खाते की मेच्योरिटी अवधि 15 साल है, लेकिन इसे 5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह इसे रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर महीने 12,500 रुपये का निवेश करते हैं तो आप निवेश अवधि के दौरान करीब 41 लाख रुपये का अच्छा फंड जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष के भीतर न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का योगदान कर सकते हैं। हालांकि, कंट्रीब्यूशन प्रति माह केवल एक बार किया जा सकता है।

आइए पीपीएफ कैलकुलेटर से समझें कितना रिटर्न मिलेगा

मासिक निवेश: 12,500 रुपये

सालाना निवेश: 150000 रुपये

टाइम पीरियड: 15 साल

ब्याज दर: 7.1%

इन्वेस्टेड अमाउंट: 2250000 रुपये

टोटल ब्याज: 1818209 रुपये

मेच्योरिटी वैल्यू: 4068209 रुपये।

पीपीएफ खातों का कार्यकाल 15 साल का होता है, लेकिन आप उन्हें 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। हालांकि, अगर पीपीएफ खाताधारक एक्सटेंशन लाभ का उपयोग करता है और अगले 15 वर्षों के लिए कंपाउंडिंग लाभ का लाभ उठाता है, तो वह 30 वर्षों में 1.5 करोड़ रुपये कमा सकता है।

PPF के फायदे

PPF सुरक्षा: पीपीएफ को सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे यह एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट विकल्प बन जाता है।

टैक्स बेनीफिट्स: सार्वजनिक भविष्य निधि योजना करदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पीपीएफ छूट-छूट-मुक्त कर स्थिति के अंतर्गत आता है।

PPF EEE टैक्स रीजीत के लिए योग्य है। आईटी अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, पीपीएफ जमा प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक कर-कटौती योग्य है। इसके अलावा, निवेश से उत्पन्न ब्याज और पीपीएफ परिपक्वता राशि भी कर-मुक्त है।

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