टैक्सपेयर कृपया ध्यान दें... ITR फाइल करने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी, परेशान से बचने आज ही निपटा लें जरूरी काम
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 के लिए लास्ट डेट अब नजदीक आ चुकी है। इसे फाइल करने की अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई, 2024 है। यानी अब टैक्सपेयर के पास सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है।
Income Tax Returns Taxpayers Alert: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 के लिए लास्ट डेट अब नजदीक आ चुकी है। इसे फाइल करने की अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई, 2024 है। यानी अब टैक्सपेयर के पास सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है। आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि अकाउंटिंग ईयर 2024-25 के लिए 22 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल किए गए हैं। विभाग ने कहा कि पिछले 2023-2024 में 22 जुलाई की तुलना में 2 दिन बाद 24 जुलाई की समयावधि के अंदर इतनी संख्या देखी गई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "चार करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) के मील के पत्थर तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए हम करदाताओं और कर प्रोफेशनल का आभार व्यक्त करते हैं!" आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में घोषणा करते हुए बताया, "पिछले साल 24 जुलाई की तुलना में इस साल 22 जुलाई तक 4 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024
आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट नजदीक आने के साथ कई करदाताओं को 2024 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कई तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है। आईटी विभाग ने करदाताओं से बिना परेशानी फाइलिंग के लिए अग्रिम रूप से अपने रिटर्न दाखिल करने का भी आग्रह किया है।
आईटी विभाग ने X पर कहा, "हम उन सभी से आग्रह करते हैं, जिन्होंने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें।" लॉगिन में प्रॉब्लम, अनरिस्पॉन्सिव पेज, टाइमआउट जैसी कई बातें टैक्सपेयर को परेशान कर सकती हैं। ऐसे उदाहरण भी सूचित किए गए हैं जहां सब्मिशन के बाद फाइलिंग रिफलेक्ट नहीं हुई है।
ITR फाइलिंग के कई फायदे
कानूनी आवश्यकता होने के अलावा, ITR फाइलिंग के कई लाभ भी हैं। जैसे रिफंड का दावा करना, ऋण आवेदनों को आसान बनाना और कई अन्य। इसके अलावा, कुछ सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को पात्रता के प्रमाण के रूप में आईटीआर की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आप आसान स्टेप के साथ इसे ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा, आपक किसी CA के पास जाकर भी ITR फाइल कर सकते हैं।
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