Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Budget 2024 Government announced NPS Vatsalya Scheme for minors Know details

पैरेंट्स कर पाएंगे बच्चों की पेंशन का जुगाड़, सरकार ले आई NPS Vatsalya स्कीम, जानें डीटेल

  • बजट 2024 में नाबालिग बच्चों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की घोषणा की गई है। इसे एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नाम दिया गया है। इस प्लान में आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा, यह स्कीम नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 July 2024 02:59 PM
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फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। बजट 2024 में माइनर्स (नाबालिग) के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की घोषणा की गई है। इसे एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नाम दिया गया है। इस प्लान में आपका बच्चा जैसे ही 18 साल का होगा, यह स्कीम नॉर्मल NPS में कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्कीम के साथ पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए पेंशन प्लान कर सकते हैं।

क्या एनपीएस वात्सल्य
एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya), माइनर्स के लिए एक प्लान है, जिसमें माता-पिता और अभिभावक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का होगा, यह स्कीम रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी।

NPS क्या है?
आम लोगों की रिटायरमेंट संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लाई थी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ही PFRDA एक्ट 2013 के तहत एनपीएस को रेगुलेट करती है।

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कौन-कौन खोल सकता है NPS?
कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल की हो, वो एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। एनआरआई और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी इस एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं।

कैसे खोल सकते हैं एनपीएस अकाउंट?
-सबसे पहले eNPS की वेबसाइट पर जाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- नए रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को चुनना होगा।
- आपको आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी साझा करनी होगी।
- एक ओटीपी आएगा। जिससे भरने के बाद आपसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाएगी। बता दें कि एनपीएस अकाउंट को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक से भी खुलवाया जा सकता है।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ी लिमिट
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम में पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट 50000 रुपये थी। इसके अलावा, बजट में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।

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