ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पलट गया हाई कोर्ट का फैसला
- इंटरनेशनल समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। बता दें, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें ब्लूमबर्ग को खबर हटान का निर्देश दिया गया था।
जी एंटरटेनमेंट (Zee Entertainment) मामले में इंटरनेशनल समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग (Bloomberg) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को अपने आदेश में ट्रॉयल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के लिए खिलाफ कथित अपमानजनक खबर को हटाने का आदेश दिया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने ब्लूमबर्ग को जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ खबर हटाने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ समाचार एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। 14 मार्च के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ब्लूमबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां से उन्हें अब राहत मिल गई है।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने किया था। इस पीठ ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट की गलती को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था।
क्या है मामला?
ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से की एक अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मार्केट रेगुलेटरी संस्था सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खातों में 240 मिलियन डॉलर की गड़बड़ी की जानकारी मिली है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस पैसे की कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं थी।
बता दें, जी ने ब्लूमबर्ग के लिए ये रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमा किया था।
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