Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Big Blow to Anil Ambani SC set aside arbitral award in favor of Reliance Infra arm Delhi Airport Metro Express

अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, 20% लुढ़क गए रिलायंस इंफ्रा के शेयर

  • अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा के शेयर बुधवार को 20% लुढ़क गए हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी 5% टूट गए हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में यह गिरावट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8000 करोड़ रुपये का आर्बिट्रल ऑर्डर रद्द किए जाने के बाद आई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 April 2024 03:44 PM
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अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में बुधवार को 20% की बड़ी गिरावट आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 8000 करोड़ रुपये के मध्यस्थता आदेश (आर्बिट्रल अवार्ड) को रद्द कर दिया है। मध्यस्थता आदेश रद्द होने के बाद रिलायंस इंफ्रा के शेयर लुढ़क गए हैं।आर्बिट्रल अवार्ड अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) के पक्ष में था। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। 

20% लुढ़क गए हैं अनिल अंबानी की कंपनी के शेयर
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8000 करोड़ रुपये का मध्यस्थता आदेश (आर्बिट्रल अवार्ड) रद्द किए जाने के बाद अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर लुढ़क गए हैं। रिलायंस इंफ्रा के शेयर 20 पर्सेंट की गिरावट के साथ 227.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 284.20 रुपये पर बंद हुए थे। वहीं, रिलायंस पावर (Reliance Power) के शेयरों में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा है। रिलायंस पावर के शेयर 5% की गिरावट के साथ 28.34 रुपये पर पहुंच गए हैं।

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रिफंड होगा दिल्ली मेट्रो का डिपॉजिट अमाउंट
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के खिलाफ मध्यस्थता आदेश (आर्बिट्रल अवार्ड) को पेटेंट अवैधता (पेटेंट इलीगैलिटी) का सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है, 'DMRC की तरफ से जमा की गई धनराशि को वापस किया जाएगा। कोअर्सिव एक्शन के तहत याचिकाकर्ता की तरफ से भुगतान किए गए किसी भी अमाउंट को रिफंड करना होगा।' सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए DMRC की क्यूरेटिव पिटिशन को अनुमति दे दी है।

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