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क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? बजट से मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद

  • Budget Expectation: फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है, जबकि वह सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 30 Jan 2025 11:21 AM
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क्या इनकम टैक्स स्लैब में होगा बदलाव? बजट से मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद

Budget Expectation: फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार नए टैक्स रिजीम को छूट से मुक्त रखने की इच्छुक है, जबकि वह सीमा बढ़ाने और स्लैब में फेरबदल से रियायतें देने पर विचार कर रही है। इनकम टैक्स की दरें आमतौर पर अंतिम रूप दी जाने वाली घोषणाओं के अंतिम सेट में होती हैं और आम तौर पर प्रत्येक बजट से पहले उन्हें फिर से तैयार किया जाता है। इस साल भी यह स्थिति अलग नहीं है। कंपनियां और अर्थशास्त्री देनदारी को कम करने के लिए कमजोर मांग का हवाला दे रहे हैं, खासकर मध्यम वर्ग के लिए।

पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया था और स्लैब को भी रिवाइज्ड किया था और कहा था कि उनके द्वारा घोषित सभी बदलावों से 17,500 रुपये का फायदा होगा। इस बार सरकार में मानक कटौती को और बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है और मीडिल क्लास की जेब में अधिक पैसा छोड़ने की बढ़ती मांग से निपटने के लिए, उच्च आय वाले क्षेत्रों सहित सभी स्लैब में देयता को कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई है।

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केंद्र नए टैक्स रिजीम में दरों को कम करने पर केंद्रित है, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसे खर्चों के लिए उच्च रियायतें देने की भी चर्चा है। कुछ तिमाहियों में ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने की मांग जोर पकड़ी है, जिसे उन लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है, जिनके पास मकान किराया और होमलोन जैसे भत्ते हैं।

अगर ऐसा हुआ तो सरकार को 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एसबीआई की रिपोर्ट में 50,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा और 75,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक के एनपीएस योगदान पर छूट प्रदान करने का मामला बनाया गया है। अगर 10-15 लाख रुपये की कर योग्य आय वालों के लिए 15% लेवी के साथ शीर्ष दर को 30% पर बरकरार रखा जाता है (वर्तमान में 12-15 लाख रुपये के लिए 20% के मुकाबले), तो केंद्र को सालाना 16,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

अगर 15 लाख रुपये या उससे अधिक की सालाना कर योग्य आय वालों के लिए शीर्ष दर को 30% से घटाकर 25% कर दिया जाता है, साथ ही 50,000 रुपये की स्वास्थ्य बीमा छूट और 75,000 रुपये प्रति वर्ष एनपीएस योगदान दिया जाता है तो रेवेन्यू का नुकसान 74,000 करोड़ रुपये से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपये के बीच होगा।

तीसरी स्थिति 10-15 लाख रुपये की आय वालों के लिए 15% लेवी के साथ-साथ हेल्थ कवर के लिए 50,000 रुपये और एनपीएस के लिए 75,000 रुपये की छूट के साथ शीर्ष दर को घटाकर 25% कर दिया जाता है राजस्व हानि 85,000 करोड़ रुपये से 1.2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है।

नए टैक्स रिजीम के तहत होम लोन के लिए फायदा पहुंचाने के सुझाव भी दिए गए हैं। हालांकि, सरकारी अधिकारी रियायतें और छूट देने के खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि इससे नई व्यवस्था धीरे-धीरे अपने पहले की ओर लौट जाएगी। साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि विकल्प उपलब्ध होना चाहिए और टैक्सपेयर्स वह चुन सकते हैं, जो उनके लिए फायदेमंद हो।

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