बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, सूरजभान और मुन्ना शुक्ला बरी हो गए थे
- पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या वर्ष 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट द्वारा सूरजभान, मुन्ना शुक्ला को बरी करने को चुनौती दी है।
बिहार के पूर्व विज्ञान एंव प्राद्यौगिकी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी समेत आठ आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। इसको चुनौती देने वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। पूर्व मंत्री की हत्या वर्ष 1998 में उस समय कर दी गई थी जब वे आईजीआईएमएस में इलाज के लिए भर्ती थे। पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी के अलावा सीबीआई ने भी पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने गत 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। निचली अदालत ने वर्ष 2009 में आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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बृज बिहारी प्रसाद लालू यादव की पार्टी के बड़े और दबंग नेता थे। उनकी हत्या गैंगवार का नतीजा थी। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में श्रीप्रकाश शुक्ला का भी नाम आया था जो उस समय सूरजभान के गैंग में शूटर था। बाद में श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम का यूपी और बिहार में खौफ पैदा हो गया। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। यूपी में पहली बार श्रीप्रकाश शुक्ला को ही खोजने के लिए एसटीएफ बनाई गई थी।