Hindi Newsबिहार न्यूज़Manish Kashyap got relief from patna High Court Granted bail in case of making video while handcuffed and uploading on social media

मनीष कश्यप को हाईकोर्ट से मिली राहत, इस मामले में मिली बेल; क्या जेल से बाहर आएगा यूट्यूबर?

बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हथकड़ी लगाकर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में मनीष कश्यप को जमानत दे दी है।

Malay Ojha हिन्दुस्तान, पटनाWed, 20 Dec 2023 10:26 PM
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पटना हाईकोर्ट ने हथकड़ी लगाकर वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार की एकलपीठ ने बुधवार को मनीष कश्यप की ओर से दायर नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की। गौरतलब है कि आर्थिक अपराध इकाई ने ट्रेन में हाथ में हथकड़ी लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने को लेकर गत 12 मार्च को कांड संख्या 5/23 दर्ज किया था। इसी मामले में हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दी है। हालांकि, मनीष कश्यप अभी जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब तक सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती तब तक जेल में ही रहना होगा।

बता दें कि 18 मार्च 2023 को बेतिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। मनीष कश्यप को पटना लाया गया, जहां से बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मदुरै ले गई। तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) की धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि बाद में मदुरै कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को हटाने का आदेश जारी किया और जमानत भी दे दी।

गौरतलब है कि कुछ पिछले दिनों पहले की एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप ने लालू यादव  के खिलाफ बड़ी बात कह दी। हथकड़ी मे ंजकड़े मनीष ने तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने जेल के अंदर की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उसके बाद सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी कोर्ट में सदेह पेशी पर रोक लगा दी गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की व्यवस्था कर दी गई।

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