राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर YouTuber मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें मामले में संबंधित हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए गए हैं।
याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई कर रही थी। कश्यप पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले से जुड़ी फर्जी खबर फैलाई है।
इससे पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रवासी मजदूरों पर हमला करने के आरोप में हिंदू मुन्नानी संगठन के दो सदस्यों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।