Hindi Newsबिहार न्यूज़If you do not reach within 10 minutes of the train opening you can lose your seat know the new rule of the railway

ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गंवा सकते हैं अपनी सीट, जानें रेलवे का नया नियम

सीट आवंटन के रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर आप ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचते हैं तो आप अपनी सीट गंवा सकते हैं। अब ट्रेन में टीटीई को हैंडहेल्ड मशीन दी जा रही है, जिससे खाली सीट अपडेट होंगी।

ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गंवा सकते हैं अपनी सीट, जानें रेलवे का नया नियम
Sandeep हिन्दुस्तान, पटनाMon, 24 July 2023 05:17 AM
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अगर ट्रेन खुलने के दस मिनट में अपनी बर्थ पर नहीं पहुंचते हैं तो सीट किसी अन्य यात्री को मिल सकती है। जी हां रेलवे ने सीट आवंटन के नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत अब 10 मिनट तक सीट खाली रहने पर वो दूसरे यात्री को आवंटित हो जाएगी। अब टीटीई को हैंड हेल्ड मशीन दी जा रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद मशीन में सीट को खाली देख अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद उस खाली बर्थ की सूचना स्वत उन यात्रियों तक पहुंच जाएगी, जिनकी टिकट आरएसी या वेटिंग में है। उन्हें यह बर्थ स्वत अलॉट कर दी जाएगी।

हालांकि ट्रेन में भीड़ की स्थिति में टीटीई को ऐसा करने से पहले थोड़ा इंतजार करने को भी कहा गया है। अब तक टीटीई अमूमन अगले स्टेशन तक यात्री के बर्थ पर आने का इंतजार करते थे। लेकिन अब हैंडहेल्ड मशीनों में सूचना अपडेट करने पर यह मैनुअल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। दानापुर रेल मंडल के महत्वपूर्ण ट्रेनों में टीटीई को हैंडहेल्ड मशीनें उपलब्ध कराई दी गई हैं। रेलवे की ओर से टीटीई को हैंडहेल्ड मशीनों के लिए एमटूएम यानी मशीन टू मशीन सिम उपलब्ध कराने की तैयारी है।

ऐसे में अब स्टेशन पर लेटलतीफ पहुंचने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हैंडहेल्ड मशीन से यात्रियों की आरएसी और वेटिंग टिकट चलती ट्रेन में कंफर्म हो जाएगी। ऐसे में सीट पर पहुंचने में लापरवाही यात्रियों पर भारी पड़ सकती है। रेलवे बोर्ड का निर्देश है कि स्टेशन से चलने के 10 मिनट के अंदर सीट पर नहीं पहुंचने वाले यात्री की सीट रिक्त घोषित कर दी जाए। पुराने नियम में ट्रेन के अगले स्टेशन तक रिक्त होने पर वह बर्थ दूसरे को आवंटित होता रहा है।

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