विकलांग पेंशन योजना के तहत 3600 रुपये देती है बिहार सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
बिहार सरकार ने विकलांगों के लिए पेंशन योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत विकलांगों को हर महीने 300 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जाते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
बिहार सरकार ने बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत की है। इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के तहत सरकार विकलांग व्यक्तियों को 300 रुपये प्रति माह पेंशन देती है। इसके साथ ही उन्हें बस और ट्रेन में भी फ्री सफर का लाभ मीलता है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति राज्य के किसी भी बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को बिहार में विकलांग पेंशन योजना के तहत शिक्षा और रोजगार मिलेगा।
योजना के लिए जरूरी नियम और शर्तें
आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
विकलांग व्यक्ति की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
विकलांग लोगों को किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
विक्लांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
विकलांगता प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आवास प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो