एथेनॉल लदे टैंकर को जब्त कर शराबबंदी कानून के तहत FIR, कोर्ट ने बिहार सरकार पर लगाया जुर्माना
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। गाड़ी में आवश्यक वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने टैंकर को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया और शराब अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी।

बिहार में शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश बेगूसराय में एक एथेनॉल लदे टैंकर की कथित रूप से अनुचित जब्ती को लेकर दिया गया।न्यायमूर्ति पी.बी. बजनथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ‘मधु ट्रांसपोर्ट’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी टैंकर गाड़ी 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर इंडियन ऑयल के बरौनी रिफाइनरी जा रही थी। गाड़ी में आवश्यक वैध दस्तावेज मौजूद थे। इसके बावजूद पुलिस ने टैंकर को संदेह के आधार पर जब्त कर लिया और शराब अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब्ती के समय टैंकर में पूरा 40,000 लीटर एथेनॉल बरामद हुआ और डिजिटल लॉक भी सुरक्षित स्थिति में था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एथेनॉल का दुरुपयोग नहीं हुआ था। कोर्ट ने इसे अधिकारों का अंधाधुंध प्रयोग बताते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह इस मामले की विभागीय जांच कराए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही, ₹एक लाख याचिकाकर्ता को और ₹एक लाख अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है।