सर्वे पर रोक के लिए दायर अर्जी वापस
पटना हाई कोर्ट ने जमीन सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी को आवेदक द्वारा वापस लेने की मांग को स्वीकार किया। अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए लोकहित याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा...
राज्य में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर अर्जी को आवेदक ने वापस लेने की गुहार पटना हाई कोर्ट से लगाई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शुक्रवार को आवेदक की अर्जी वापस लेने के अनुरोध को मंजूर करते हुए उसे खारिज कर दिया। अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में लोकहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि वर्तमान सर्वे बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। बगैर कानूनी तंत्र को अपनाए सर्वे को लागू कर दिया गया। वर्तमान सर्वे से स्थिति बिगड़ जायेगी और न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लग जाएगा। यही नहीं, सर्वे में आने वाली कठिनाइयों की अनदेखी की गई है। इसके पूर्व आवेदक ने गत 7 सितंबर को एक विस्तृत अभ्यावेदन राज्य के मुख्य सचिव तथा राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया था। आवेदक का यह भी कहना था कि बहुत से ऐसे मामले हैं, जिनमें जमीन पर अधिकार को लेकर अदालत में मामले लंबित हैं। कोर्ट का कहना था कि इस अर्जी में ऐसा कोई डाटा नहीं दिया गया है जिससे पता चल सके कि अर्जी में लगाए गए आरोपों को बल मिल सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।