प्रगति रिपोर्ट के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह की मोहलत
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए शौचालय और अन्य व्यवस्था की कमी पर राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने पिछले निर्देशों के अनुपालन की जांच की और...
पटना हाईकोर्ट ने राज्य में छात्राओं के लिए स्वच्छ शौचालय और अन्य व्यवस्था के अभाव के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं की संख्या के समुचित अनुपात में शौचालय एवं सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाली मशीनों की व्यवस्था हेतु एक जरूरी दिशा-निर्देश तैयार करें। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया था कि इस संबंध में एक कमेटी गठित की जाये। पटना जिले में राजकीय एवं राजकीयकृत बालिका विद्यालयों (प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय) में शौचालयों की दयनीय अवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले कर सुनवाई प्रारंभ की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा और अधिवक्ता मानिनी जायसवाल ने पक्षों को प्रस्तुत किया। इस मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की जाएगी।
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