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बिहार कैबिनेट का फैसला : गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराएगी सरकार

किसी भी केस के गवाह को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। गवाह को उसके घर में सुरक्षा देने से लेकर उसे सुरक्षित न्यायालय तक ले जाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसको लेकर बिहार गवाह सुरक्षा...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाSat, 11 Jan 2020 07:57 PM
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किसी भी केस के गवाह को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। गवाह को उसके घर में सुरक्षा देने से लेकर उसे सुरक्षित न्यायालय तक ले जाने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। इसको लेकर बिहार गवाह सुरक्षा योजना-2018 को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में 18 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली।

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रभारी अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा देने के लिए एक तंत्र विकसित होगा। हर जिले में एक कमेटी बनेगी, जहां पर आवेदन जमा होंगे। सुरक्षा मुहैया कराने में होने वाले खर्च के लिए अलग से राज्य सरकार कोष का गठन भी करेगी। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि गवाह को धमकी दी जाती है। उस पर हमले भी होते हैं। ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के मकसद से यह योजना बनी है। गवाह को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए कई तरह की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। जरूरत के अनुसार सारी व्यवस्था की जाएगी। गवाह के घर के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गवाह के घर के आस-पास पुलिस की गश्त नियमित रूप से की जाएगी। दूसरे घर में भी गवाह को रखा जा सकता है।

पुलिस कर्मी भी तैनात किये जाएंगे, जिससे गवाह निरंतर संपर्क में रहेंगे। गवाह को एक अलग से टेलीफोन नंबर भी दिया जाएगा, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। महेंद्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुए आदेश के आलोक में यह योजना लायी जा रही है।

पहचान छुपाने के लिए कोड नाम दिया जाएगा

गवाह की पहचान छुपाने के लिए एक कोड नाम दिया जाएगा। इसी कोड नाम से उसे पुकारा जाएगा ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे पहचान नहीं सके। पुलिस वाहन में गवाह देने के लिए उसे न्यायालय सुरक्षा घेरे में ले जाया जाएगा। गवाह ने चाहा तो उसकी गवाही सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि सीधे न्यायाधीश के समक्ष उनके कक्ष में करायी जाएगी। न्यायालय में गवाह और आरोपित को आमने-सामने नहीं लाया जाएगा।

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