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गिरफ्तार होंगे पूर्व मंत्री वृषिण पटेल? पॉक्सो कोर्ट से नहीं मिली बेल, नाबालिग के यौन शोषण का आरोप

मुफ्फरपुर की नाबालिग ने नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। कोर्ट के आदेश पर मंत्री पर पॉक्सो की धारा 4 और 6 के अलावा आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज किया गया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तानSat, 24 Aug 2024 08:44 AM
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नाबालिग के यौन शोषण मामले में फंसे नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे वृषिण पटेल की पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यौन शोषण के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश ने खारिज कर दी। इसके पहले विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने गुरुवार को पूर्व मंत्री की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सुनवाई के बाद आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। इसकी जानकारी विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार ने दी। वृषिण पटेल वैशाली लोकसभा के सांसद भी रहे।

मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बताया कि पूर्व मंत्री की तरफ से पटना हाईकोर्ट से आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जमानत देने की कोर्ट से गुहार लगाई, जिसका सरकारी वकील के अलावा पीड़िता की अधिवक्ता रिचा स्मृति ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। इधर, कोर्ट का आदेश आने के बाद पूर्व मंत्री अगली कानूनी प्रक्रिया में लग गए हैं। उनके द्वारा अब इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल पूर्व मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

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वीडियो बना ब्लैकमेल करने का आरोप

गौरतलब है कि कुढ़नी की एक नाबालिग ने नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। कोर्ट के आदेश पर मंत्री के खिलाफ पॉक्सो की धारा 4 और 6 के अलावा आईपीसी की धारा 323, 341, 354 (बी), 307, 420, 376 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। किशोरी ने घटना दो वर्ष पूर्व की बताई थी।

परिवाद पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-2 से पूर्व मंत्री के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से बीते 5 अगस्त को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब वे पटना हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं।

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