नीतीश सरकार में मंत्री रहे वृषिण पटेल को नहीं मिली जमानत, नाबालिग के यौन शोषण का है आरोप
एक नाबालिग ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। उसने घटना को दो वर्ष पूर्व का बताया था।
बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वैशाली लोकसभा के पूर्व सांसद वृषिण पटेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नाबालिग लड़की को नौकरी और पॉलिटिक्स का झांसा देकर यौन शोषण करने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट में उनके खिलाफ केस चल रहा है। इस मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। माननीय कोर्ट ने पूर्व मंत्री की ओर दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वृषिण पटेल का नाम देश के बड़े समाजवादी नेताओं में शुमार है। वे नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में कई बार मंत्री रहे। बाद में वे जीतनराम मांझी की हम पार्टी के साथ भी काम किया। उनका आरजेडी और लालू यादव से भी कनेक्शन है। बाद में लालू की पार्टी को छोड़ दिया।
गुरुवार को मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट -2 में इस मामले की सुनवाई हुई। कुढ़नी की एक नाबालिग का यौन शोषण करने में आरोपित पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की अग्रिम जमानत याचिका पर पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने सुनवाई की। वृषिण पटेल के वकील की ओर से जमानत के बिन्दु पर बहस किया गया। इसके बाद उन्होंने जमानत के आदेश को सुरक्षित रख लिया। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को जमानत नहीं मिली।
सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री की तरफ से पटना से आए उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता ने बहस की। उसके बाद लोक अभियोजक अजय कुमार और पीड़िता की वकील रिचा स्मृति ने कोर्ट के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट-2 ने आदेश को सुरक्षित रख लिया। मामले में अब कोर्ट कभी भी आदेश सुना सकता है। अगर इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है।
गौरतलब है कि कुढ़नी की एक नाबालिग ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर नौकरी दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। साथ ही वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री के खिलाफ विशेष पॉक्सो कोर्ट में परिवाद दायर कराया था। उसने घटना को दो वर्ष पूर्व का बताया था। मंत्री पीड़िता के गांव में आए थे और नौकरी के लिए संपर्क करने पर पटना बुलाया था। पटना में उसे गुप्त स्थान पर ले जाकर यौन शोषण किया गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट-2 से पूर्व मंत्री के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी किया था। इसके बाद पूर्व मंत्री की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।