शराब कांड में मुन्ना मुसहर को उम्रकैद, 5 लाख का जुर्माना; तीन लोगों की हुई थी मौत
भभुआ (कैमूर) की एक अदालत ने 4 साल पुराने शराबकांड में फैसला सुनाते हुए आरोपी मुन्ना मुसहर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, तीन अन्य आरोपी कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी, ओमप्रकाश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

बिहार के कैमूर जिले में शराब कांड में तीन लोगों की मौत के मामले में आरोपी मुन्ना मुसहर को दोषी पाते हुए अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 5 लाख रुपये का जुर्मान भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला 4 फरवरी 2021 का है। भभुआ के सदर थाना क्षेत्र के कुड़ासन गांव में शराब पीने के बाद तीन लोगों की मौत हो गई थी।
शराब कांड में जान गंवाने वालों में कुड़ासन गांव निवासी रामकेसी कहार एवं लाल मोहर बिंद और शिवपुरा के चंद्रिका पासवान शामिल थे। लालमोहर की पत्नी फूला देवी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद उत्पाद विभाग की पुलिस ने आरोपी मुन्ना मुसहर समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं ने इस केस में मुन्ना मुसहर, कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी, ओमप्रकाश कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
उत्पाद न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार ठाकुर की अदालत ने शनिवार को आरोपी मुन्ना मुसहर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने कृष्णानंद तिवारी, विनोद तिवारी एवं ओम प्रकाश को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। विशेष लोक अभियोजक उधम नारायण सिंह ने बताया कि साक्ष्य एवं गवाह के आधार पर न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाया गया है। शराब पीने से कुड़ासन के धर्मेंद्र खरवार की भी तबीयत खराब हो गई थी।