35 साल पुराने केस का शुरू नहीं हो सका ट्रायल
पटना हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने हत्या के मामले में पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण पूर्वी चंपारण के एसपी को तलब किया है। 1988 में दर्ज प्राथमिकी के तहत 11 अभियुक्त पिछले 35 वर्षों से अदालत में हाजिर...
पटना। पटना हाईकोर्ट ने 35 साल पुराने हत्याकांड के एक केस का पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण ट्रायल शुरू नहीं होने पर पूर्वी चंपारण के एसपी को तलब किया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने बीरेंद्र महतो सहित 11 आवेदकों की ओर से दायर अपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने पूर्वी चंपारण के एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि इन सभी 11 आवेदकों के खिलाफ 1988 में मारपीट, हत्या को लेकर पूर्वी चंपारण के दरपा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक साल बाद 1989 में ही इन सभी अभियुक्तों को जमानत मिली गई। उनका कहना था कि जमानत की शर्तों का पालन करते हुए पिछले 35 वर्षों से अदालत में आकर हाजिरी लगाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अभियोजन अभी तक ट्रायल शुरू नहीं करा पा रहा है क्योंकि इस केस का पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। जिस कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकदमे को ट्रायल के लिए सत्र न्यायालय को नहीं भेज रहे हैं। कोर्ट ने मामलले में एसपी को तलब किया। मामलों पर अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।