नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 17 अक्टूबर को सुनवाई
पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी बीते 23 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी। इसके पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। अब पूर्व मंत्री को कोर्ट के सामने हाजिर होना अनिवार्य हो गया है।
किशोरी से यौन शोषण मामले में आरोपी बिहार सकराक के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई, लेकिन पूर्व मंत्री की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुनवाई के लिए अगली तिथि तय की है। वृषिण पटेल नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे। बाद में जीतनराम मांझी की पार्टी हम में चले गए। वे वैशाली लोकसभा के सांसद भी रहे। एक किशोरी ने उनपर नौकरी दिलाने औऱ राजनीति सिखाने के नाम पर पटना में यौन शोषण का आरोप लगाया है जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी है।
पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी बीते 23 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी थी। इसके पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। अब पूर्व मंत्री को कोर्ट के सामने हाजिर होना अनिवार्य हो गया है। कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसने साक्ष्य के तौर पर यौन शोषण का एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था। परिवाद पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पूर्व मंत्री को पेशी के लिए सम्मन जारी किया, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए।
इसके बाद वारंट जारी किया गया था। पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि कोर्ट में दायर शिकायत वाद में पूर्व मंत्री पर नौकरी दिलाने के बहाने पटना बुलाकर यौन शोषण करने का आरोप है।
पीड़िता ने मंत्री पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है। दायर केस में बताया गया है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो भी बना लिया गया। अब वही अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। पूर्व मंत्री लगातार कई डेट से न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्हें अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल किया था। पर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।