नाबालिग से रेप के दोषी को 7 साल की जेल, चलती ट्रेन के शौचालय में लड़की से की थी दरिंदगी
साल 2017 में पटना से मथुरा जा रही ट्रेन के शौचालय में एक शख्स ने नाबालिग लड़की का रेप कर दिया था। पटना की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 7 साल बाद आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
चलती ट्रेन के शौचालय में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में दोषी को 7 साल की जेल हुई है। बिहार के पटना स्थित पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। यह मामला 7 साल पुराना है। आरोपी ने पटना से मथुरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के शौचालय में पीड़िता को ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। पुलिस ने विजय उर्फ अनिल पासवान को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। पटना कोर्ट में पॉक्सो मामले के विशेष जज कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2017 में दोषी अनिल पासवान ने पटना से मथुरा जा रही ट्रेन के टॉयलेट में नाबालिग लड़की का दुष्कर्म किया था। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 7 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए थे। इसके अलावा 13 दस्तावेजी सबूत भी पेश किए थे।
पूर्व की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित लड़की कैमूर जिले की रहने वाली थी। वह मां की फटकार के बाद घर से भागकर पटना-मथुरा एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गई थी। वहां ट्रेन में आरोपी उसे बहला-फुसला कर टॉयलेट में ले गया और उसका रेप कर भाग निकला। किसी तरह पीड़िता वृंदावन पहुंची और एक एनजीओ की मदद से उसने पुलिस को अपनी आपबीती बताई थी।