Hindi Newsबिहार न्यूज़गोपालगंजLocal Court Orders Borrowers to Appear for Loan Settlement in Gopalganj

बैंक के तीन सौ ऋणियों को लोक अदालत से भेजा गया नोटिस

- 14 सितंबर शनिवार को आयोजित लोक अदालत में पक्ष रखने का दिया आदेश समें 14 सितंबर शनिवार को गोपालगंज मे आयोजित होने वाले लोक अदालत में नोटिस के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। श्रीपुर...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजSun, 8 Sep 2024 05:18 PM
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- 14 सितंबर शनिवार को आयोजित लोक अदालत में पक्ष रखने का दिया आदेश - इलाके के व्यवसायी व किसानों ने विभिन्न बैंकों से लोन लेकर नहीं कर रहे जमा फुलवरिया। एक संवाददाता क्षेत्र के विभिन्न बाजार व गांव में संचालित बैंकों से विभिन्न मद मे ऋण लेकर अदायगी नहीं करने वाले तीन सौ ऋणियों के खिलाफ लोक अदालत ने समझौता नोटिस थाना के माध्यम से भेजा है। जिसमें 14 सितंबर शनिवार को गोपालगंज मे आयोजित होने वाले लोक अदालत में नोटिस के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। श्रीपुर थाने में 140 व फुलवरिया थाने में 160 सहित कुल तीन सौ ऋणी शामिल हैं। संबंधित थाने के थानेदार संबंधित क्षेत्र के चौकीदार के माध्यम से नोटिस तामिला कराने में लगे हुए हैं। एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने रविवार को बताया कि वैसे ऋणी जो आयोजित लोक अदालत में निर्धारित तिथि को जाकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर श्रीपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार व फुलवरिया थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि निर्धारित तिथि के पहले लोक अदालत से प्राप्त नोटिस को तामिला करा दिया जाएगा। संबंधित चौकीदार को नोटिस तामिला कराने संबंधित जिम्मेवारी दी जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि फुलवरिया के अलावे क्षेत्र के बथुआ बाजार, श्रीपुर बाजार,मिश्र बतरहां बाजार,मंजिरवां कला बाजार व कोयला देवा बाजार में डाकघर, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक,आइडीबीआइ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक व कोआपरेटिव बैंक की अनेकों शाखाएं संचालित हैं। जिससे सैकड़ों ऋणी कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर के अलावे व्यवसाय करने, मकान निर्माण करने, शिक्षा व वाहन की खरीददारी से संबंधित करोड़ों रुपए का ऋण लिए हैं। जिसकी अदायगी समय से नहीं कर पाए हैं। जिनके खिलाफ संबंधित बैंक की शाखा ने लोक अदालत मे मामला दाखिल किया है।

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