Hindi Newsबिहार न्यूज़गोपालगंजCourt Halts Salary of Gopalganj Police Chief Over Non-Compliance of Orders

आदेश के अनुपालन तक नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक

गोपालगंज की अदालत ने पिछले दो वर्षों से आदेश का पालन नहीं होने पर नगर थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक आदेश का पालन नहीं होता, तब तक वेतन नहीं मिलेगा। मामले में एक लड़की...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजFri, 6 Sep 2024 04:50 PM
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गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे छह संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने पिछले दो वर्ष से आदेश का अनुपालन नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है जब तक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो जाता है तब तक वेतन भुगतान पर रोक रहेगा। कोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति एसपी को भेजने का आदेश भी दिया। स्पेशल पीपी पॉक्सो दारोगा सिंह ने बताया कि बरौली थाने के एक गांव की लड़की गोपालगंज शहर स्थित मजदूर नेता ताहिर हुसैन के घर में रह रही बरौली थाने के ही सड़ार गांव की अनीता उर्फ फरीदा खातून के साथ रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं से वह अगस्त 2018 में गायब हो गई थी। मामले को लेकर महिला ने नगर थाने में अनीता उर्फ फरीदा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आदेश के बावजूद आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट ने 30 मार्च 2022 को इश्तहार जारी किया था। लेकिन 2 साल बाद तक भी उसका अनुपालन नहीं हो सका।

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