सहेली को तेजाब से जलाने वाली लड़की को 10 साल की सजा, मंगेतर से अफेयर पर किया था मर्डर
अपने मंगेतर से अफेयर का शक होने पर एक लड़की ने अपनी सहेली की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी थी। सात साल बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बाल अपचारी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बिहार के जहानाबाद जिले में अपनी सहेली को तेजाब से जलाकर उसकी हत्या करने के मामले में बाल अपचारी नाबालिग लड़की को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह चर्चित मामला 7 साल पुराना है। आरोपी लड़की ने मंगेतर (होने वाले पति) से अफेयर के शक में अपनी सहेली की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी थी। यह मामला काफी चर्चा में आया था। जहानाबाद के व्यवहार न्यायालय की एडीजे प्रथम जज अनिंदिता सिंह के कोर्ट ने चिल्ड्रन केस में बाल अपचारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी माना। उसे धारा 307 एवं 326 ए के तहत भी 5-5 साल जेल की सजा भुगतने का फैसला सुनाया गया।
जहानाबाद कोर्ट ने बाल अपचारी को 10 हजार रुपये आर्थिक दंड भुगतने का फैसला भी सुनाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। बाल संरक्षण अधनियिम के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि यह वारदात 28 अगस्त 2017 को हुई थी। पीड़ित लड़की दोपहर के समय अपने घर में सोई हुई थी। तभी उसकी सहेली आई और उस पर एसिड डालकर भाग गई। इससे पीड़िता की गर्दन, पेट और छाती बुरी तरह झुलस गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। बाद में पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। गवाहों ने बताया था कि तेजाब फेंकने वाली बाल अपचारी को शक था कि पीड़िता उसके होने वाले पति यानी मंगेतर से फोन पर बात करती थी। इसी बात पर उसने एसिड डालकर अपनी सहेली को मार दिया।