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खुशखबरी! बिहार में पहली बार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, नाम-आधार में सुधार के लिए करें आवेदन

विभिन्न स्कूलों में नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कुल पदों में 5534 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच) तथा 1745 मध्य विद्यालयों (कक्षा छह से आठ) में विशेष शिक्षक नियुक्ति किये जाएंगे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाMon, 4 Nov 2024 05:27 AM
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बिहार के प्रारंभिक (कक्षा एक से आठ) स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी कर सामान्य प्रशासन को जिला और आरक्षणवार रिक्ति भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी योग्य अभ्यर्थियों से नियुक्ति को लेकर आवेदन आमंत्रित करेगा। बता दें कि पहली बार बिहार के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की स्थायी पदों पर नियुक्ति की जा रही है।

विभिन्न स्कूलों में नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कुल पदों में 5534 प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा एक से पांच) तथा 1745 मध्य विद्यालयों (कक्षा छह से आठ) में विशेष शिक्षक नियुक्ति किये जाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में पूरी तरह से दक्ष होंगे।

कुल नौ तरह की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, अथवा दृष्टि कम है, इसके लिए अलग-अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। इनके लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था की जाती रही है।

नाम, आधार में सुधार के लिए करें आवेदन

सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के नाम, जन्मदिन, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि में सुधार को लेकर आवेदन देने का सोमवार तक समय है। शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों को कहा है कि वह चार नवंबर तक अपने पदस्थापन वाले जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को आवेदन देंगे। आवेदन के आधार पर जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर संशोधित करेंगे।

राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या 10 हजार 219 है, जिनके नाम-आधार संख्या आदि में अंतर रहने के कारण काउंसिलिंग नहीं हो पायी थी। सक्षमता परीक्षा के दौरान बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर शिक्षकों द्वारा दर्ज नाम-आधार संख्या में यह त्रुटि हुई थी, जिसमें सुधार के बाद फिर से इनकी काउंसिलिंग होगी।

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