Hindi Newsबिहार न्यूज़Father sentenced in to 25 years raping his minor daughter

नाबालिग बेटी का रेप करने वाले हैवान पिता को 25 साल की जेल, डेढ़ साल में कोर्ट ने सुनाई सजा

भभुआ कोर्ट ने नाबालिग बेटी का रेप करने वाले हैवान पिता को 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अदालत ने इस मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, भभुआWed, 4 Dec 2024 06:07 PM
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बिहार के कैमूर जिले में अपनी नाबालिग बेटी का रेप करने वाले पिता को कोर्ट ने 25 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषी पिता पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला अप्रैल 2023 का है। लगभग डेढ़ साल में भभुआ के पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने हैवान पिता को अपनी ही बेटी से रेप के आरोप में दोषी करार देते हुए बुधवार को फैसला सुनाया। एडीजे-6 जज आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पॉक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडेय ने बताया कि पीड़िता अपने पिता और सौतेली मां के साथ भभुआ शहर में एक किराये के मकान में रहती थी। 19 अप्रैल 2023 को उसकी सौतेली मां मायके गई हुई थी। इसी दौरान कुकर्मी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता वहां से किसी तरह भागकर अपने नाना-नानी के घर पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई। इस मामले में भभुआ थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

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पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी पिता वहां से फार हो गया। हालांकि, बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच साक्षियों ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय द्वारा 9 मई 2024 को आरोप गठन कर सात माह के अंदर त्वरित विचारण कर बुधवार को इस मामले में फैसलासुनायागया।

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