बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पटना HC से मिली अग्रिम जमानत
आपको याद दिला दें कि ददन पहलवान के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता पर पांच आपराधिक मामलों के जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।
बिहार के पूर्व मंत्री ददन पहलान को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता को धन सोधन (मनी लॉड्रिंग एक्ट) के मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी।
आपको याद दिला दें कि ददन पहलवान के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 44 और 45 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता पर पांच आपराधिक मामलों के जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि ददन पहलवान को किसी मुकदमे में दोषी करार नहीं दिया गया है। कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया है।
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