सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष बैठक पर लगाई रोक
पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर जाले के प्रखंड प्रमुख फूलो बैठा और उप प्रमुख अब्दुल राजिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 अक्टूबर को विशेष बैठक आयोजित होने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस...
जाले। हाई कोर्ट, पटना के निर्देश पर तीन अक्टूबर को जाले के प्रखंड प्रमुख फूलो बैठा और उप प्रमुख अब्दुल राजिक के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत विभाजन के लिए होने वाली विशेष बैठक पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रमुख फूलो बैठा ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी (सिविल) दायर की है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अक्टूबर को सुनवाई हुई। इसके बाद यह सुप्रीम निर्देश सामने आया है। इधर, जाले के बीडीओ सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने इस बाबत प्रमुख के हवाले से प्राप्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में पंचायत समिति के निर्वाचित सभी सदस्यों को अपने पत्र के माध्यम से विशेष बैठक के स्थगन से संबंधित सूचना भेज दी है। बीडीओ ने पत्र में उल्लेख किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी।
गौरतलब है कि प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध पंचायत समिति के 11 सदस्यों के द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत विभाजन के लिए कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार की ओर से 20 सितंबर को विशेष बैठक बुलाई गई थी। जिसपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की ओर से अगली बैठक 3 अक्टूबर को दिन के 11 बजे से करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट का निर्देश था कि 28 दिसंबर 2023 को प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत विभाजन के लिए सदस्यों को दिए गए नोटिस के आधार पर ही 3 अक्टूबर की विशेष बैठक में चर्चा एवं मत विभाजन की कार्रवाई हो।
हाई कोर्ट का मानना था कि विशेष बैठक में मत विभाजन की प्रक्रिया नहीं कराए जाने से वह बैठक पूरी नहीं हो पाई थी। हाई कोर्ट ने सभी परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए प्रमुख और उप प्रमुख की वित्तीय शक्तियों पर रोक के साथ साथ किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय लेने पर भी रोक लगा दी थी।
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