BPSC परीक्षा के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएं, हाई कोर्ट में 28 फरवरी को अगली सुनवाई
पटना हाई कोर्ट में शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएंगे।
70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मामले पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की बात कही। आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने आवेदक के अधिवक्ता को राज्य सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से दायर जवाबी हलफनामा का जवाब देने के लिए मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
पूर्व में हाई कोर्ट ने इस अर्जी पर उठाए गए सवालों का जवाब देने का निर्देश राज्य सरकार और बीपीएससी को दिया था। कोर्ट ने ये उम्मीद जाहिर की कि परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में केस दायर करने की बात कही थी। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर अर्जी लगाई गई।
वहीं, बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर गत 16 जनवरी को जस्टिस अरबिंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुनवाई की थी। एकलपीठ ने परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केस के अंतिम निर्णय पर BPSC पीटी का रिजल्ट निर्भर करने का आदेश दिया था। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की गई थी। तब तक राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।