बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था होगी दुरुस्त, यातायात पुलिस में 10,332 पदों की होगी बहाली
बिहार में यातायात पुलिस में 10 हजार 332 पदों पर जल्द बहाली होगी। 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 और हाइवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। जिसकी जानकारी एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने दी।
राज्य की यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10 हजार 332 पदों की स्वीकृति मिली है। इससे राज्य में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि पूर्व से 12 जिलों में स्वीकृत यातायात बलों के अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 और हाइवे पेट्रोलिंग योजना के लिए कुल 1560 यातायात बलों की स्वीकृति मिली है।
वहीं पटना जिले में 1807 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति मिली है। बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर यातायात बलों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न जिलों में यातायात बल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिहार में नवंबर 2023 से यातायात नियमों के उल्लंघन पर मैनुअल चालान 6 की प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राज्य में 1527 हैंड हेल्ड डिवाइस से यातायात नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की कार्रवाई में 2022 से 2023 के बीच 116.43 % की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में जनवरी से जुलाई के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर लगभग 18 करोड़ 75 लाख की जुर्माना राशि वसूली गई। इसकी तुलना में वर्ष 2024 में जनवरी से जुलाई के बीच नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई में 213 % की वृद्धि हुई है।
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