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शिक्षक तबादला नीति में संशोधन करेगी सरकार, शिक्षा मंत्री बोले- छोटे जिलों की नियमावली बदलेगी

बिहार के जहानाबाद, किशनगंज समेत आठ जिलों में एक ही अनुमंडल है। ऐसे जिलों में शिक्षकों के तबादलों के लिए नियमावली में बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार इस पर नीतिगत फैसला जल्द लेगी।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाTue, 12 Nov 2024 11:08 AM
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Bihar Teacher Transfers: बिहार में हाल ही में जारी हुई शिक्षक तबादला नीति में फिर से संशोधन होने वाला है। नीतीश सरकार छोटे जिलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली में बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को इस बारे में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है, उनमें शिक्षकों का तबादला कैसे होगा, इस पर जल्द ही नीतिगत फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुमंडलों को दो हिस्सों में बांटकर तबादला किया जाएगा। इसके लिए पहले मौजूदा नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

दरअसल, बिहार के 8 जिले अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर में एक ही अनुमंडल है। शिक्षकों के तबादले की मौजूदा नियमावली में कहा गया है कि पुरुष शिक्षक अपने गृह अनुमंडल में ट्रांसफर का विकल्प नहीं दे सकते हैं। ऐसे में छोटे जिले में तैनात शिक्षकों को अपने जिले के बाहर के अनुमंडलों में ही विकल्प देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

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बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते 7 नवंबर को शुरू कर दी गई थी। सरकारी टीचर ट्रांसफर के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर रहे हैं। बीते पांच दिनों में 36 हजार से ज्यादा शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 नवंबर रखी गई है। बिहार में करीब साढ़े पांच लाख शिक्षक हैं। ऐसे में देखा जाए तो अभी महज 10 फीसदी शिक्षकों ने भी आवेदन नहीं किया है।

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