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Pacs Chunav 2024: पांच चरणों में मतदान और 3 दिसंबर को अंतिम वोटिंग, पैक्स चुनाव की संभावित तारीख आई सामने

Pacs Chunav 2024: पहले चरण के लिए नामांकन 11 से 13 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 13 से 16 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 16 से 18 नवंबर, चौथे के लिए 17 से 18 नवंबर और पांचवें के लिए 19 से 21 नवंबर के बीच होगा।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमThu, 10 Oct 2024 05:46 AM
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Pacs Chunav 2024: बिहार में पैक्स चुनाव के लिए संभावित तिथि जारी कर दी गई है। पांच चरणों में मतदान संपन्न होंगे। 26 नवंबर को पहला और 3 दिसंबर को अंतिम मतदान होगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने पैक्स चुनाव की संभावित तिथि जारी की है। प्राधिकार ने गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखते हुए इसी अनुसार तैयारी करने को कहा है। साथ ही चुनाव तैयारियों के संबंध में 16 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। प्राधिकार ने संभावित तिथियों की जानकारी देते हुए कहा है कि 26 नवंबर को पहले चरण, 27 नवंबर को दूसरे, 29 नवंबर को तीसरे, एक दिसंबर को चौथे और तीन दिसंबर को पांचवें चरण का मतदान होगा।

पहले चरण के लिए नामांकन 11 से 13 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 13 से 16 नवंबर, तीसरे चरण के लिए 16 से 18 नवंबर, चौथे के लिए 17 से 18 नवंबर और पांचवें के लिए 19 से 21 नवंबर के बीच होगा। मतगणना मतदान के दिन या अगले दिन होगी।

प्राधिकार सचिव पुरुषोत्तम पासवान की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 25 अक्टूबर को पैक्स की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव पांच चरणों में संभावित है। इसकी तैयारी एवं विधि व्यवस्था के संबंध में 16 अक्टूबर को मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय में बैठक है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के सचिव, पुलिस महानिदेशक और होमगार्ड महानिदेशक को बैठक में शामिल होने के लिए पत्र लिखा गया है।

पैक्सों में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित

पैक्सों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन बुधवार को कर दिया गया है। सदस्य 22 अक्टूबर तक इसपर दावा आपत्ति कर सकते हैं। नाम जोड़ने या नाम हटाने के संबंध में आपत्ति की जा सकती है। इसकी जांच के बाद 25 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी, पैक्स कार्यालय, डीसीओ कार्यालय और प्राधिकार की वेबसाइट पर किया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने डीसीओ से कहा है कि पिछले निर्वाचन को मतदाता सूची का आधार माना गया है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का नाम हटा है तो वे सुनिश्चित कर लें कि नियमावली के अनुसार ही सदस्यता समाप्त की गई है

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